Close

    ट्रांसपोर्टर और वाहन पंजीकरण

    माइनिंग पोर्टल में ई-ट्रांजिट पास बनाने के लिए व्यक्ति को अपने वाहन और वाहन मालिक को माइनिंग पोर्टल में पंजीकृत करना होगा। ट्रांसपोर्टर के पंजीकृत और सत्यापित होने के बाद, उन्हें अपनी पंजीकृत आईडी के बारे में क्रेडेंशियल प्राप्त होंगे। वाहन पंजीकरण माइनिंग पोर्टल के साइन इन पेज द्वारा किया जा सकता है।

    पर जाएँ : https://dgmappl.uk.gov.in/TransporterUK.aspx


    फोन : 8192802320 | मोबाइल : 8192802345